सी.एस.टी. (क्राइम ब्रांच) जयपुर की बड़ी कार्रवाई
एयरपोर्ट व गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुक्का बार व नाइट क्लबों पर छापा
| गौरव कोचर
जयपुर। सी.एस.टी. (क्राइम ब्रांच) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार और नाइट क्लबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट व गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ख्वाब रेस्टोरेंट एंड क्लब तथा बुर्ज क्लब बेलाकासा पर छापेमारी की। कार्रवाई में कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया।
क्लब की आड़ में नियमों के विरुद्ध संचालित हुक्का बारों से 25 हुक्का, 25 पाइप, 25 चिलम और 21 तंबाकू फ्लेवर के डिब्बे जब्त किए गए।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (संगठित अपराध) लाल मीना के निकट पर्यवेक्षण तथा पुलिस निरीक्षक रतन सिंह कविया और सुनील कुमार के नेतृत्व में सी.एस.टी. टीम द्वारा की गई। टीम ने संभावित स्थलों पर तलाश और आसूचना संकलन कर सूचनाओं को विकसित करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रथम पुलिस कार्रवाई (थाना एयरपोर्ट, जयपुर पूर्व)
इस संबंध में प्रकरण संख्या 188/2025 दर्ज किया गया, जिसमें
धारा 9/11 राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध एवं अधूम्रपानियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम 2000 तथा धारा 4/21ए कोटप्पा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
कार्रवाई में 5 हुक्का, 5 चिलम, 5 पाइप और 15 डिब्बे तंबाकू फ्लेवर जब्त किए गए।
गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम-पते:
- रमाकांत, पिता गिरधारीलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी 10/726 मालवीय नगर, जयपुर।
- निखिल, पिता सुरेश, उम्र 33 वर्ष, निवासी 127 महादेव नगर, पाच्यावाला, जयपुर।
- देवराज स्वामी, पिता मोतीदास स्वामी, उम्र 24 वर्ष, निवासी रवाजना चोड़, थाना रवाजना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर (हाल: बुर्ज क्लब बेलाकासा, टोंक रोड, जयपुर)।
- विजय, पिता निरंजन, उम्र 34 वर्ष, निवासी मोहल्ला भवनपुरा, थाना बयाना, जिला भरतपुर (हाल: बुर्ज क्लब बेलाकासा, टोंक रोड, जयपुर)।
- अजय निठारवाल, पिता रामकुमार, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम जाज्यकलां, थाना शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (हाल: बुर्ज क्लब बेलाकासा, टोंक रोड, जयपुर)।
द्वितीय पुलिस कार्रवाई (थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व)
इस संबंध में प्रकरण संख्या 388/2025 दर्ज कर धारा 4/21ए कोटप्पा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसमें 2 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार किया गया तथा 9 व्यक्तियों का कोटप्पा अधिनियम 2003 की धारा 4/6 में चालान किया गया।
कार्रवाई के दौरान 20 हुक्का, 20 पाइप, 20 चिलम और 12 डिब्बे तंबाकू फ्लेवर जब्त किए गए।
धारा 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम-पते:
- मोहम्मद शाकिब, पिता मोहम्मद अनीस, उम्र 26 वर्ष, निवासी काली पलटन कचहरी, थाना सदर, जिला टोंक।
- साजिद अली, पिता बूरा मिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी काली पलटन कचहरी, थाना सदर, जिला टोंक।
कार्रवाई में शामिल टीम
कांस्टेबल महेंद्र, संदीप, शिवराज, ललित, बबूलू, मानसिंह, जुगलकिशोर, ओमप्रकाश, विजेश, कृष्णपाल, महेंद्र, मैनेजर, चालक कांस्टेबल सतीश एवं कुनाल (सी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर)।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार, डांस बार और क्लबों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।