साठ लाख के धोखाधडी प्रकरण में आरोपित को हाईकोर्ट से राहत

गणेश शर्मा
टेलीग्राफ टाइम्स
14 फरवरी
जोधपुर:धोखाधड़ी के एक प्रकरण में आरोपित को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए गए है।

बोरानाडा पुलिस थाने में गिरीश गुप्ता ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी फर्म हनुमानदास पुरूषोत्तम दास का एक पेट्रोल पम्प बोरानाडा में है, उस पेट्रोल पम्प से प्रिन्स पोलिटेक के मालिक नरेश जीरावाला द्वारा पिछले दो वर्ष से साठ लाख रुपये का उधार में डीजल भरवा लिया, और अब रुपये नहीं दे रहा है, आरोपित ने वर्ष 2021 में सम्पर्क किया और बताया कि उसको रोज डीजल की जरूरत रहती है, उसने पम्प से उधार में डीजल भरवाने की बात की और रुपये एकसाथ देने के लिये कहा। आरोपित ने 2023 तक करीब 60 लाख रुपए का डीजल उधारी में भरवा लिया, लेकिन जब रुपए मांगे तो आनाकानी करने लगे, फैक्ट्री के कई चक्कर लगाने के बाद आरोपित ने दो चेक 30-30 लाख रुपए के दिये और कहा कि दो माह बाद चेक बैंक में लगा देना।

बाद में आरोपित के कहे अनुसार दोनों चेक बैंक में लगाए तो दोनो चेक बाउंस हो गए, जिस पर आरोपित से सम्पर्क किया तो आरोपित ने धमकी दी कि बकाया राशि नहीं दूंगा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उक्त एफ आईआर को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और आरोपित के अधिवक्ता एमएस राजपुरोहित ने न्यायालय के सामने दलील प्रकट की इस प्रकरण में कोई तरह की धोखाधड़ी नहीं हुई है, वास्तव में यह प्रकरण सिविल नेचर का है तथा प्रकरण में क्रिमिनल कलर देने के कोशिश की गई है।

आरोपित को फंसाने एवं ब्लैकमेल करने के लिए झूठी एफ आईआर पुलिस से साठगांठ कर दर्ज करवाई गई है, वास्तव में विवाद हिसाब किताब एवं आपसी लेन देन का है। बकाया भुगतान के लिए फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मात्र पर्याप्त धन राशि नहीं होने से चेक अनादरित हुआ है, जिसके लिये आरोपित के विरूद्ध 420 भादसे का अपराध नहीं बनता है, उच्च न्यायालय ने बाद सुनवाई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दी तथा न्यायालय ने माना है कि परिवादी का इस प्रकरण में अपराधिक आशय नहीं है। ऐसे प्रकरण में एफआईआर ही गलत पंजीबद्ध की गई है, इसलिए पुलिस थाना बोरानाडा को निर्देश दिया जाता है कि 30 दिन के भीतर भीतर इस प्रकरण की क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

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