Edited By: Gaurav Kochar
फ़रवरी 22, 2025 20:33 IST
Telegraph Times
जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श नगर स्थित नगर निगम के स्वामित्व वाले सूरज मैदान को स्कूल समिति की ओर से विभिन्न आयोजनों के लिए किराए पर देने से जुडे मामले में स्वायत्त शासन सचिव, जेडीए सचिव, ग्रेटर नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल प्रबंध समिति से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पत्रकार कॉलोनी एवं श्रीराम मंदिर एरिया विकास समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि तत्कालीन यूआईटी ने आदर्श नगर योजना बनाते समय यहां पार्क के लिए आरक्षित जगह छोड़ी थी। वहीं जेडीए के अस्तित्व में आने के बाद इस जगह को खेल मैदान घोषित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि आदर्श नगर को जयपुर नगर निगम को हस्तांतरित करने के बाद इस जगह का स्वामित्व निगम के पास आ गया। इस सूरज मैदान से सटी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है। जो इस अपने विद्यार्थियों के खेलकूद के लिए इस मैदान का उपयोग करने लगी। स्कूल की प्रबंध समिति अब बिना किसी अधिकार और स्वामित्व के इस मैदान को शादियों और व्यावसायिक इवेंट के लिए दे रही है और इसके बदले समिति भारी धनराशि चंदे के रूप में ले रही है। व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान आने वाले लोग आवासीय क्षेत्र में बने घरों के दरवाजों पर अपने वाहन खडा कर देते हैं। वहीं देर रात म्यूजिक बजाकर ध्वनि प्रदूषण भी किया जाता है। इस लेकर अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में गुहार की गई कि खेल मैदान को स्कूल समिति से कब्जा मुक्त करवाकर विकसित किया जाए और समिति की ओर से इस मैदान से हुई आय की वसूली की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।