सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सख्त
— मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नगरीय निकायों में विशेष अभियान
— 30 दिसम्बर तक प्रगतिरत व नवीन कार्य पूर्ण करने के निर्देश
— फुटपाथ व सड़क होंगे अतिक्रमण मुक्त, अनाधिकृत रोड़ कट होंगे तत्काल बन्द
— डिवाइडर व फुटपाथ रिपेयरिंग, यातायात संकेतक लगाने एवं स्वच्छता संबंधी कार्य होंगे व्यापक स्तर पर
नरेश गुनानी •
06 नवम्बर 2025, 05:56 PM
जयपुर, 6 नवम्बर। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को विशेष अभियान चलाकर प्रगतिरत और आवश्यकतानुसार नवीन कार्यों को आगामी 30 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सड़क नवीनीकरण, फुटपाथ और डिवाइडर मरम्मत, स्वच्छता तथा यातायात संकेतक लगाने के कार्य त्वरित गति से पूर्ण किए जाएंगे।
अनाधिकृत रोड कट होंगे बन्द, रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे
मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत रोड कट तत्काल बन्द किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के आस-पास अनावश्यक झाड़ियों को हटाया जाएगा। आवश्यकतानुसार स्लिप लेन निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास आदि के प्रारंभिक स्थलों और घुमावों पर रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंटिंग और डिवाइडर के रंग-रोगन का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण के सभी कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण स्थलों पर जिम्मेदार अधिकारी और संवेदक की जानकारी, कार्य की लागत राशि और समयावधि का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आमजन को सुविधा रहे और किसी भी असुविधा की स्थिति में संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सके।
डिवाइडर, फुटपाथ व मैनहोल कवर का व्यापक मेंटीनेंस
आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर डिवाइडर और फुटपाथ रिपेयरिंग के कार्य किए जाएंगे। खुले नाले-नालियों को सुरक्षित रूप से ढकने, क्षतिग्रस्त फेरोकवर और मैनहोल कवर की मरम्मत, तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग लगाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे।
नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाएं, व्यावसायिक वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, और सड़कों के किनारे पेड़-पौधों की नियमित छंटाई करें। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथों पर बिजली के खुले तारों को व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सीबीयूडी ऐप पर खुदाई कार्यों का अनिवार्य पंजीकरण
नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर खुदाई से पहले प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा सीबीयूडी ऐप पर दर्ज किया जाए। ऐप पर अंकन किए बिना कार्य करने पर पैनल्टी लगाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के खुदाई कार्य करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित इंजीनियर इंचार्ज और संवेदक की जवाबदेही तय की जाएगी।
यह विशेष अभियान नगरीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने, नागरिक सुविधा बढ़ाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है।