राम सेतु ब्रिज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चारों भुजाएं खोली गईं, आमजन को राहत

राम सेतु ब्रिज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चारों भुजाएं खोली गईं, आमजन को राहत

Edited By : गौरव कोचर 
टेलीग्राफ टाइम्स
जुलाई 12,2025

(हरिप्रसाद शर्मा) अजमेर।
अजमेर शहर के बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड, जिसे स्थानीय लोग “राम सेतु ब्रिज” के नाम से जानते हैं, को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए ब्रिज को आमजन के लिए खोलने के आदेश जारी किए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिज पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रदर्शित किया जाए।

तीन साल में ही खराब हुआ ब्रिज, सुरक्षा पर उठे सवाल

बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ब्रिज मात्र तीन वर्षों में ही तकनीकी खामियों का शिकार हो गया था, जिससे आमजन की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एहतियातन ब्रिज पर ट्रैफिक रोकने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने ब्रिज की चारों भुजाओं से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया था। इस फैसले के बाद शहर की मुख्य सड़कों पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई थी।

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