राजस्थान हाईकोर्ट : गर्भवती युवती व लिव-इन पार्टनर को दी पुलिस सुरक्षा

गौरव कोचर
टेलीग्राफ टाइम्स
14 फरवरी
जोधपुर:लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से पहले हुई तीन महीने की प्रेग्नेंट लडक़ी व उसके लिव-इन पार्टनर को हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है।

भीलवाड़ा में रहने वाली कुसुमलता जाट तथा उसके प्रेमी केशव कुमार शर्मा ने एडवोकेट निखिल भण्डारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में फौजदारी रिट याचिका पेश कर बताया कि उनके आपस में गहरे प्रेम सम्बन्ध रहे हैं और इस प्रेम सम्बन्ध से कुसुमलता तीन महीने की प्रेग्नेंट हैं।

इस कारण उन दोनों ने भीलवाड़ा में आपसी रजामन्दी से लिव-इनरिलेशनशिप का एग्रीमेंट बना कर पांच फरवरी से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि कुसुमलता के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों प्रेमी-प्रेमिका को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। उन्होंने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया।

एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी युगल कुसुमलता व केशव को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।

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