नरेश गुनानी
टेलीग्राफ टाइम्स
14 फरवरी
श्रीगंगानगर: राजस्थान सरकार ने हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। नए नियमों के तहत अब अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करने पर वाहन के प्रकार के अनुसार भारी भरकम जुर्माना लगेगा।
वाहन के अनुसार जुर्माने की नई दरें:
पशु वाहन से परिवहन: ₹15,000
ट्रैक्टर-ट्रॉली या रेहड़े से: ₹1,00,000
25 लाख रुपये तक के वाहन से: ₹2,00,000
25 लाख से अधिक कीमत के 5 साल पुराने वाहन से: ₹3,00,000
25 लाख से अधिक कीमत और 5 साल से पुराने वाहन से: ₹4,00,000
नहरों के किनारे पेड़ों की अवैध कटाई पर शिकंजा
श्रीगंगानगर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाकों में नहरों के किनारे बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। अनूपगढ़ शाखा नहर और संगीता माइनर क्षेत्र में लगातार हो रही कटाई के चलते पर्यावरण और वन्यजीवों पर गंभीर असर पड़ रहा था।
अब जब्त लकड़ी भी नहीं मिलेगी वापस
नए नियमों के अनुसार अब अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को जुर्माना भरने के बाद भी वापस नहीं किया जाएगा। पहले यह लकड़ी माफियाओं को लौटा दी जाती थी, जिससे वे फिर से अवैध कटाई करते थे। लेकिन इस व्यवस्था को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
सरकार के इस कड़े फैसले से वन माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।