नरेश गुनानी | टेलीग्राफ टाइम्स | 31 जनवरी
_________ जयपुर:राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति के तहत, होटल और रेस्टोरेंट बार संचालकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। अब, होटल में लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है, जिससे छोटे होटलों को भी लाइसेंस मिल सकेगा। इससे अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगेगा और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
नई नीति के अनुसार, राज्य में शराब की दुकानों की संख्या 7665 ही बनी रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, वार्षिक गारंटी राशि में 10% की वृद्धि की गई है। जो दुकानदार अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उनकी दुकानों का आवंटन ई-नीलामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दुकान के साथ दो गोदामों की अनुमति दी गई है। आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और शराब बिक्री के मासिक लक्ष्यों में भी छूट प्रदान की गई है।
अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए, आबकारी विभाग पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जांच दल बनाएगा। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आएगी।
इस नई आबकारी नीति से उम्मीद है कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण लगेगा और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।