मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी
(हरिप्रसाद शर्मा) जयपुर
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 196 नगरीय निकायों में आगामी आम चुनावों के लिए मतदाता सूची (Electoral Rolls) के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के 39 जिलों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत की जा रही है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची तैयार करने का पूरा शेड्यूल तय कर दिया गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सकें:
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 24 मार्च 2026
- दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करना: 24 मार्च से 07 अप्रैल 2026 तक (विशेष अभियान की तारीखें: 29 मार्च और 05 अप्रैल)
- दावे-आपत्तियों का निस्तारण: 16 अप्रैल 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 22 अप्रैल 2026
हाईकोर्ट की डेडलाइन और प्रशासनिक चुनौती
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए निकाय चुनावों को 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न कराने की समय-सीमा तय की थी। हालांकि, आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ही 22 अप्रैल को होगा। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की पालना और चुनाव प्रक्रिया के बीच तालमेल बिठाना वर्तमान में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनकर उभरा है।
कहाँ-कहाँ होंगे चुनाव?
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, चुनाव मुख्य रूप से 39 जिलों की नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में आयोजित किए जाएंगे:
1. प्रमुख नगर निगम: अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर (ग्रेटर व हेरिटेज), अलवर, जोधपुर (उत्तर व दक्षिण), कोटा (उत्तर व दक्षिण) और उदयपुर।
2. महत्वपूर्ण नगर परिषदें:
नगर परिषद स्तर पर सलूंबर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, सीकर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, और किशनगढ़ सहित कुल 29 प्रमुख परिषदों में मतदान होगा।
चुनाव प्रक्रिया: EVM बनाम बैलेट पेपर
आयोग ने चुनावी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है:
- नगरीय निकाय चुनाव: निकायों के सदस्यों के लिए मतदान EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से होगा।
- पंचायती राज चुनाव (संदर्भ): आयोग ने स्पष्ट किया कि पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए EVM का उपयोग किया जाएगा।
पात्रता और पंजीकरण
वे सभी युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के पात्र होंगे। आयोग ने अपील की है कि नागरिक 24 मार्च के बाद ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांच लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में फॉर्म जमा करें।
