राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय

राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय

जयपुर, 23 अगस्त। गौरव कोचर। टेलीग्राफ टाइम्स 

राजस्थान कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, अधोसंरचना, श्रमिक कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं और विधेयकों को मंजूरी दी गई।

राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना

कैबिनेट ने लिमिटेड के माध्यम से कराए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर/आईटी टावर, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय और वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3700 करोड़ रुपये है, जिसमें से 635 करोड़ रुपये की भरपाई राज्य सरकार करेगी। परियोजना को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान मंडपम लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 व्यक्तियों की होगी। साथ ही 15 हजार वर्गमीटर भूमि पर यूनिटी मॉल का निर्माण रीको द्वारा करवाया जा रहा है, जिसे डेढ़ साल में पूरा किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे शुल्क नियमों में संशोधन

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत 7 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। इनमें से 4 परियोजनाओं—कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, ब्यावर-भरतपुर, जयपुर-फलौदी—की डीपीआर प्रस्तुत हो चुकी है, जबकि शेष 3—जालोर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर—पर कार्य प्रगति पर है।
राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम, 2015 के अनुसार एक्सप्रेसवे की दरों को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025

कैबिनेट ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करते हुए कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके तहत—

  • दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे
  • विश्राम से पूर्व कार्य अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे
  • कुल कार्य समय सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे
  • तिमाही में ओवरटाइम सीमा 144 घंटे
  • रात्रिकालीन पारी (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे) में महिला श्रमिकों को सुरक्षा और सहमति के साथ कार्य की अनुमति

राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक-2025

राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत मत्स्य अपराधों के जुर्माने को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा पुनः अपराध की स्थिति में 50 हजार रुपये तक किया जाएगा। अपराधों के शमन हेतु निर्धारित राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जाएगी।

सेवा नियमों में संशोधन

  • विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल पदोन्नति हेतु उप मार्शल के लिए 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया, साथ ही एक बार का शिथिलन दिया जाएगा।
  • राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और न्यूनतम 40% योग्यता अंक का प्रावधान किया गया। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी।
  • राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 36% और औसत 40% अंक अनिवार्य होंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत 1283 हेक्टेयर भूमि पर नए और विस्तारित सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इनसे 2400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत अभियान लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी कमी को दूर करना है। इसमें 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव शामिल होंगे, जिनमें कम से कम 50% आदिवासी निवासी हों। आकांक्षी जिलों के ऐसे गांव भी इसमें सम्मिलित होंगे।

परवन बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के लिए सहायता

परवन बांध डूब क्षेत्र के मकानों से प्रभावित परिवारों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुल 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई।

 

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