राजस्थान के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएगी सरकार: ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की गाइडलाइन जारी

राजस्थान के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएगी सरकार: ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की गाइडलाइन जारी

जयपुर, 17 जनवरी 2026

| नरेश गुनानी

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के दौरान घोषित की गई ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की विस्तृत गाइडलाइन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

​ब्याज मुक्त ऋण और वित्तीय सहायता

​उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

​योजना की मुख्य वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • ब्याज मुक्त ऋण: ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • मार्जिन मनी: पात्र आवेदकों को 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।
  • शुल्क माफी: सीजीटीएमएसई (CGTMSE) शुल्क का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे ऋण लेने की प्रक्रिया सुलभ होगी।

​योग्यता आधारित ऋण सीमा (Loan Structure)

​योजना के तहत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण और सहायता राशि को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

योग्यता

सेक्टर

ऋण सीमा

मार्जिन मनी

8वीं से 12वीं उत्तीर्ण

सेवा एवं व्यापार

3.5 लाख रुपये

35,000 रुपये

विनिर्माण (Manufacturing)

7.5 लाख रुपये

35,000 रुपये

स्नातक / ITI / उच्च शिक्षा

सेवा एवं व्यापार

5 लाख रुपये

50,000 रुपये

विनिर्माण (Manufacturing)

10

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

​उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना न केवल युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में लाखों और लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी।

​”राज्य सरकार की नीतियां युवाओं को जॉब सीकर (Job Seeker) के बजाय जॉब क्रिएटर (Job Creator) बनाने पर केंद्रित हैं। इस योजना से राजस्थान की गौरवशाली उद्यमिता परंपरा को नई ऊर्जा मिलेगी।”

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

 

अगला चरण: विभाग ने सूचित किया है कि गाइडलाइन जारी होने के बाद अब बहुत जल्द ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसका विवरण विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

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