मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए ड्रग कानून जागरूकता कार्यशाला आयोजित
Edited By : नरेश गुनानी
मार्च 22, 2025 18 :23 IST
टेलीग्राफ टाइम्स
किशनगढ़ बास: आज दिनांक 22-10-2025, शनिवार को किशनगढ़ बास में सहायक औषधि नियंत्रक (ADC) अशोक मित्तल और जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी (DCO) लोकेश बेरवा ने मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया।
बैठक की शुरुआत में मेडिकल स्टोर संचालक गुलशन खुराना, नरेश गुनानी, कमलेश पमनानी और अन्य केमिस्टों ने अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद एडीसी अशोक मित्तल ने सभी केमिस्टों को नए ड्रग कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

ड्रग कानून की जानकारी और दिशा-निर्देश:
एडीसी मित्तल ने केमिस्टों को नियमों के अनुसार कार्य करने का सुझाव दिया और बिना बिल एवं प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां न बेचने की कड़ी हिदायत दी। अधिकारियों ने ड्रग लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जानकारी भी साझा की।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। यदि किसी मेडिकल स्टोर पर यह सुविधा नहीं पाई गई, तो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नशे की दवाइयां बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपस्थित गणमान्य:
इस अवसर पर मेडिकल स्टोर संचालक नरेश गुनानी, गुलशन खुराना, कमलेश पमनानी, अश्वनी मिश्रा, हैप्पी, रवि भगतानी, पवन गांधी, सुनील कामदार, टोनी यादव, राजकुमार नानकानी, शिव शंकर गुप्ता, विजय सोडानी, पंकज बतरा और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
ड्रग विभाग द्वारा इस प्रकार की जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने से मेडिकल स्टोर संचालकों में जागरूकता बढ़ी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नियमों का पालन न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।