Edited By: गौरव कोचर मार्च 01, 2025 22:17 IST
टेलीग्राफ टाइम्स
फ्लैट का तय समय में कब्जा नहीं देने पर बिल्डर पर लगाया 5.20 लाख रुपये का हर्जाना
जयपुर,जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने फ्लैट का तय समय में कब्जा नहीं देने पर मैसर्स सिद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. व अन्य पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने परिवादी की ओर से जमा कराई गई राशि सहित कुल 36.58 लाख रुपए की राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश पवन चौपडा व अन्य के परिवाद पर दिए।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने विपक्षी बिल्डर सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्टस् प्रा. लि. के अजमेर रोड़ स्थित प्रोजेक्ट सिद्धा आंगन फेज-2 में निर्मित किए जा रहे आवासीय अपार्टमेंट मयूर योजना में एक फ्लैट खरीदा था। जिस संबंध में विपक्षीगण के साथ 17 सितम्बर, 2018 को एक करार किया गया था। जिसका कब्जा करार की शर्तों के अनुसार बिल्डर को 31 जुलाई, 2019 को फ्लैट का कब्जा सौंपा जाना था, लेकिन बिल्डर ने परिवादी को नियत समय तक कब्जा नहीं सौंपा। इस पर परिवादी ने बिल्डर को कई बार लिखित नोटिस दिए, लेकिन बिल्डर ने न तो कब्जा सौंपा और ना ही जमा राशि लौटाई। इस पर परिवादी की ओर से उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर कहा गया कि उसने बिल्डर को 26.21 लाख रुपये अग्रिम और होम लोन के ब्याज के तौर पर बैंक को 5.27 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा फ्लैट के अन्य मदों पर भी खर्च हुआ है। इसलिए उसे जमा राशि दिलाने और मानसिक संताप के तौर पर मुआवजा राशि दिलाने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने इसे बिल्डर का सेवा दोष और अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए हर्जाना लगाया है।