Telegraph Times
फतेहाबाद: पेमेंट लेने के बावजूद प्लाट की रजिस्ट्री न करवाने पर टोहाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी ने प्लाट का मालिक न होने के बावजूद प्लाट को बेचकर लाखों रुपये वसूल लिए लेकिन रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय में नहीं पहुंचा। पुलिस शनिवार को केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस को दी शिकायत में टोहाना निवासी दलीप ने कहा है कि भूना रोड टोहाना निवासी सुखविन्द्र सिंह ने जुलाई 2024 में उसके साथ इकरारनामा कर उससे 5 लाख 50 हजार रुपसे वसूल लिए थे। उस समय सुखविन्द्र ने कहा था कि एकता नगर टोहाना में उसका एक प्लाट शोरूम है, जिसका जमाबंदी साल 2021-22 से वह मालिक है। इस प्लाट का सौदा 23 लाख में तय हुआ था। सुखविन्द्र के साथ 15 अक्टूबर 2024 को रजिस्ट्री करवाने की तारीख तय हुई थी। जब उसने जमाबंदी देखी तो उसमें सुखविन्द्र का नाम नहीं था। इस पर सुखविन्द्र ने कहा कि उसने यह प्रोपर्टी अराजी खरीद हुई है इसका इंतकाल रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है लेकिन आज वह इंतकाल की कॉपी नहीं लाया है। इस पर उसने सुखविन्द्र की बातों पर विश्वास कर लिया। दलीप ने कहा कि इसके बाद वह तय तारीख 15 अक्टूबर को रजिस्ट्री करवाने तहसील कार्यालय टोहाना में पहुंच गया लेकिन सुखविन्द्र वहां प्लाट की रजिस्ट्री करवाने नहीं आया। इसके बाद जब उसने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2021-22 उपरोक्त रकबा की जमाबंदी निकलवाई तो उसे पता चला कि सुखविन्द्र का उस प्लाट से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उसके नाम कोई मलकियत रिकार्ड है। इस पर उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। दलीप ने आरोप लगाया कि आरोपी सुखविन्द्र ने जमीन का मालिक न होते हुए भी उससे सौदा कर उससे 5 लाख 50 हजार हड़प लिए है। इस पर उसने इस बारे पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुखविन्द्र के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।