Telegraph Times
Gaurav Kochar
जयपुर:जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल से घर छोडने के दौरान उससे अश्लीलता करने वाले बस चालक को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि 57 साल के अभियुक्त ने दस साल की पीडिता के साथ उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अश्लीलता की। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने 5 मई, 2023 को पीडिता के चाचा ने अमरसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी भतीजी निजी स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। बीते दिन जब यह स्कूल से वापस आ रही थी तो सभी सवारियों के उतरने के बाद वह बस में अकेली रह गई। इस दौरान बस चालक ने उसे पानी की बोतल पकडाने के बहाने अपने पास बुलाया और उसके साथ अश्लीलता की। जब पीडिता चिल्लाई तो अभियुक्त ने उसे छोड दिया। इस पर पीडिता ने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पूर्व की रंजिश होने के चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।