निर्वाचन कार्य में लापरवाही: जयपुर में बीएलओ निलंबित

निर्वाचन कार्य में लापरवाही: जयपुर में बीएलओ निलंबित

जयपुर | 26 दिसम्बर 2025

| गौरव कोचर

​जयपुर के आदर्श नगर में निर्वाचन संबंधी कार्यों में घोर लापरवाही बरतने और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की ड्यूटी जॉइन नहीं करने वाले एक कार्मिक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। आदर्श नगर की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने निर्वाचन कार्य में उदासीनता दिखाने वाले BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और धारा 13 (ग) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत की गई है।

​निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने बताया कि नगर निगम, जयपुर (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक, कमल चंद डाबोडिया को बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था। कार्यालय की SIR टीम और सहायक निर्वाचक अधिकारी/सुपरवाइजर द्वारा दूरभाष पर बार-बार संपर्क करने और ड्यूटी जॉइन करने के लिए कहने के बावजूद, कमल चंद डाबोडिया ने निर्देशों का पालन नहीं किया।

​इसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद उन्होंने न तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने इस गंभीर लापरवाही और चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में उदासीनता को देखते हुए कार्मिक के निलंबन के आदेश जारी किए।

​यह कार्रवाई उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है। निर्वाचन आयोग ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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