जयपुर/ सुनील शर्मा/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के संबंधित क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि मतदाता सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिले में मतदान दो चरणों में संपन्न होगा, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित तिथियों पर अवकाश लागू रहेगा:
- प्रथम चरण (9 सितम्बर 2026, बुधवार): नगर परिषद शाहपुरा एवं चौमूं के साथ-साथ नगरपालिका बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी एवं वाटिका के क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
- द्वितीय चरण (11 सितम्बर 2026, शुक्रवार): नगर निगम जयपुर के संपूर्ण परिक्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा।
पुनर्मतदान की स्थिति में भी रहेगा अवकाश
आदेश के अनुसार, यदि किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, तो पुनर्मतदान की निर्धारित तिथि पर भी संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
निजी व औद्योगिक संस्थानों में सवैतनिक अवकाश अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को बिना किसी आर्थिक नुकसान के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है। आदेश की अवहेलना करने वाले नियोजकों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।