नई पुलिस चौकियों के लिए होगा सर्वेक्षण, संसाधनों के आधार पर लिया जाएगा निर्णय: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म
| नरेश गुनानी
जयपुर, 3 फरवरी 2026। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मंगलवार को विधानसभा में कानून-व्यवस्था और पुलिस बुनियादी ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के सघन इलाकों में नई पुलिस चौकियां खोलने के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है। इन चौकियों को खोलने का अंतिम निर्णय क्षेत्र की आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लिया जाएगा।
सुभाष चौक थाने के स्थानांतरण पर दी सफाई
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बालमुकुन्दाचार्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जयपुर का सुभाष चौक थाना वर्तमान में बहुत ही सीमित जगह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि थाने के पास कोई उपयुक्त सरकारी खाली भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अभी तक इसके स्थानांतरण के लिए जमीन चिह्नित नहीं की जा सकी है। वर्तमान में इस थाने का मालखाना, बैरिक और मैस का संचालन सामने स्थित एक धर्मशाला में निःशुल्क किया जा रहा है।
चार दरवाजा स्थित भूमि पर कानूनी अड़चन
विधायक द्वारा चार दरवाजा बारियों के बाग स्थित खाली जमीन पर थाने को स्थानांतरित करने के सुझाव पर बेढ़म ने स्पष्ट किया कि वह भूमि वर्तमान में निजी है और उस पर पारिवारिक विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस जमीन को लेकर उच्च न्यायालय का स्टे है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस भूमि के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा।
पुलिस थाने के लिए निर्धारित मानक
गृह राज्य मंत्री ने सदन को पुलिस थानों के लिए जरूरी भूमि के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि:
- आवासीय भवन सहित पुलिस थाना: इसके लिए न्यूनतम 5 हजार वर्ग मीटर जमीन अनिवार्य है।
- बिना आवासीय भवन वाला थाना: इसके लिए न्यूनतम 3 हजार वर्ग मीटर जमीन होनी आवश्यक है।
अतिक्रमण रोकने के निर्देश
मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूमि पर वर्तमान में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है और कुछ पड़ोसियों ने वहां अपने दरवाजे खोल लिए हैं। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

