दीपावली पर पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए 25 सितम्बर तक करें आवेदन, जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

​12 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2026 तक की अवधि के लिए जारी होंगे अनुज्ञापत्र; 20 थाना क्षेत्रों के उपखण्ड कार्यालयों में जमा होंगे फॉर्म

मुस्कान तिवाड़ी 

​जयपुर, 15 सितम्बर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र (अस्थाई लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने बताया कि विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आतिशबाजी के विक्रय एवं भंडारण के लिए अस्थाई लाइसेंस 12 अक्टूबर 2026 से 11 नवम्बर 2026 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में 25 सितम्बर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

​उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा होंगे आवेदन

आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूरी तरह और सुस्पष्ट भरकर अपने संबंधित थाना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय में 25 सितम्बर 2026 तक जमा कराना होगा।

​आवेदन के साथ इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य:

  • ​प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट: दुकान या स्थल के ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां, जिनमें आसपास के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सुरक्षा परिधि का स्पष्ट अंकन हो।
  • ​शपथ पत्र: नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
  • ​स्थान संबंधी दस्तावेज: दुकान/स्थल के स्वामित्व के कागजात अथवा वैध किरायानामा की प्रमाणित फोटोकॉपी।
  • ​तस्वीरें: आवेदक की 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।

​इन 20 थाना क्षेत्रों के लिए मांगे गए हैं आवेदन

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था निम्नलिखित 20 थाना क्षेत्रों के लिए लागू की गई है:

  • ​शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर
  • ​जमवारामगढ़, आंधी, चन्दवाजी, रायसर
  • ​नरैना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा
  • ​सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल
  • ​गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा
  • ​दूदू, मौजमाबाद एवं फागी

​जिला प्रशासन ने सभी संबंधित उपखण्ड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुरक्षा मानकों और विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के बाद ही अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जाए। बिना वैध अनुज्ञापत्र के आतिशबाजी का विक्रय या भंडारण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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