जोधपुर/ नरेश गुनानी/भारतीय डाक विभाग के तत्वावधान में राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के पेंशनभोगियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए क्षेत्रीय स्तर की पेंशन अदालत का आयोजन 20 जनवरी 2027 को किया जाएगा। यह अदालत पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर में सुबह 11:00 बजे से आयोजित होगी।
इस पेंशन अदालत में राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, रतनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सिरोही, जालौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के डाकघरों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स की समस्याओं की सुनवाई कर उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
19 दिसंबर तक भेजें शिकायत का विवरण
वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुरेश चंद सुथार ने बताया कि जिन डाक पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन या इससे जुड़े मामलों को लेकर किसी प्रकार की शिकायत या समस्या है, वे निर्धारित प्रारूप में अपना विवरण 19 दिसंबर 2026 तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर-342001 के पते पर अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें।
शिकायत प्रारूप में ये जानकारियां देना जरूरी:
- शिकायतकर्ता का पूरा नाम, वर्तमान पता, सेवानिवृत्ति की तिथि, पी.पी.ओ. (PPO) नंबर तथा पीपीओ की प्रतिलिपि।
- उस संबंधित डाकघर का नाम, जहां से वर्तमान में पेंशन प्राप्त की जा रही है।
- शिकायत का पूर्ण एवं स्पष्ट ब्यौरा।
नीतिगत व कानूनी मामले नहीं होंगे मान्य
निर्धारित समय-सीमा (19 दिसंबर 2026) तक प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा और संबंधित पेंशनभोगी को 20 जनवरी 2027 को आयोजित पेंशन अदालत के दौरान सूचित किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जो पूरी तरह से वैधानिक प्रकृति के हैं—जैसे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (Succession Certificate), सेवाकाल के दौरान देय परिलाभ या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े लंबित नीतिगत मामले—इस पेंशन अदालत में स्वीकार्य नहीं होंगे।