ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग रोकने के आदेश में खंडपीठ का दखल से इनकार

Telegraph Times
Gaurav Kochar

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 में एकलपीठ की ओर से दी गई यथा-स्थिति और फील्ड ट्रेनिंग रोकने लगाने के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश चैतन्य सिंघल व अन्य की ओर से दायर अपील को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एकलपीठ मामले में सुनवाई कर रहा है। ऐसे में इस स्तर पर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थियों को कहा है कि वे एकलपीठ के समक्ष दस फरवरी तक अपना जवाब पेश करें। इसके अलावा अदालत ने एकलपीठ को कहा है कि वह मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करे।

अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों की ओर से कथित रूप से अपनाए गए अनुचित साधनों के आधार र पर। पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ अभी ट्रायल चल रही है। ऐसे में ट्रायल पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया था या नहीं। अपील में यह भी कहा गया कि अपीलार्थियों पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। ऐसे में उन्हें सेवा में बने रहने का अधिकार है और केवल याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से नहीं हटाया जा सकता। एकलपीठ में इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना पूरी भर्ती पर ही यथास्थिति के आदेश दे दिए और फील्ड ट्रेनिंग भी रोक दी। अपील में यह भी कहा गया कि एसआईटी, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय सिर्फ सुझावात्मक है और राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 18 नवंबर को भर्ती में यथा-स्थिति के आदेश दिए थे। वहीं गत सुनवाई पर फील्ड ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने फील्ड ट्रेनिंग पर गए ट्रेनी उपनिरीक्षकों को वापस बुला लिया था।

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