टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से शुल्क वसूली को लेकर फैल रही फर्जी खबरों पर स्पष्टीकरण

टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से शुल्क वसूली को लेकर फैल रही फर्जी खबरों पर स्पष्टीकरण

 21 अगस्त 2025, नई दिल्ली — गणेश शर्मा, टेलीग्राफ टाइम्स

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से भी उपयोगकर्ता शुल्क लिया जा रहा है। NHAI ने साफ किया है कि देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर स्थित किसी भी टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क नहीं लिया जाता और ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

क्या कहता है नियम?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क की वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के तहत की जाती है। इन नियमों के अनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क केवल चार या उससे अधिक पहिया वाहनों से लिया जाता है।

इनमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:

  • कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन
  • हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस
  • बस या ट्रक
  • भारी निर्माण मशीनरी (HCM) या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (EME)
  • मल्टी एक्सल वाहन (MAV) – तीन से छह एक्सल
  • बड़े वाहन – सात या उससे अधिक एक्सल

NHAI ने दोहराया है कि दोपहिया वाहन चालकों से टोल वसूली की खबरें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

 

 

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