टेलीकॉम फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई: 3.4 करोड़ मोबाइल कनेक्शन कटे, 17 लाख WhatsApp अकाउंट ब्लॉक
Written By: प्रीति बालानी
Edited By : नरेश गुनानी
मार्च 22, 2025 12 :10 IST
टेलीग्राफ टाइम्स
टेलीकॉम फ्रॉड और अवैध मोबाइल कनेक्शनों पर सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। संचार साथी पोर्टल के माध्यम से अब तक 3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 3.19 लाख IMEI नंबर को भी ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही 17 लाख से अधिक WhatsApp अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है।
दूरसंचार मंत्री ने दी जानकारी
राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ‘संचार साथी पहल’ के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 20,000 से अधिक बल्क एसएमएस भेजने वालों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है।
फ्रॉड से निपटने के लिए ‘चक्षु’ की भूमिका
सरकार ने संचार साथी पोर्टल पर ‘चक्षु’ सुविधा प्रदान की है, जिससे नागरिक संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़े कम्युनिकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉ. चंद्रशेखर ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद दूरसंचार विभाग उनकी जांच करता है, और यदि नंबर गलत पाया जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है।
एआई और बिग डेटा से संदिग्ध कनेक्शनों पर नजर
दूरसंचार विभाग ने एआई-बेस्ड टूल्स और बिग डेटा एनालिसिस का उपयोग करके नकली दस्तावेजों पर जारी किए गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान की है। व्यक्तिगत रिपोर्ट के बजाय क्राउड-सोर्स डेटा का उपयोग करके टेलीकॉम रिसोर्सेस के दुरुपयोग को रोका जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स पर लगाम
स्पूफ कॉल्स से निपटने के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया है, जो विदेश से आने वाली फर्जी कॉल्स की पहचान करता है। इसके माध्यम से रियल टाइम में कॉल की पहचान करके उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। अब तक 1,150 संस्थाओं और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 18.8 लाख से ज्यादा रिसोर्सेस डिस्कनेक्ट किए गए हैं।
यूटीएम के खिलाफ शिकायतों में गिरावट
इन कार्रवाइयों का असर यह हुआ कि अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ शिकायतें घटकर 1,34,821 रह गई हैं, जो अगस्त 2024 में 1,89,419 थीं।
टीसीसीसीपीआर में संशोधन
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 12 फरवरी को टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन किया है। अब स्पैम मिलने के सात दिन के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले यह सीमा तीन दिन थी।
स्पैम के खिलाफ त्वरित कार्रवाई
अब अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (यूसीसी) से जुड़े मामलों में कार्रवाई की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दी गई है। यह बदलाव स्पैम के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
सरकार का सख्त संदेश
इस कड़े कदम के जरिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि टेलीकॉम फ्रॉड और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पहल से न केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित टेलीकॉम सेवाओं का लाभ मिलेगा।