झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आदतन नशा तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा को हाई सेक्युरिटी जेल में निरुद्ध
गौरव कोचर •
जयपुर, 16 अक्टूबर 2025।
झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिले में पहली बार PIT NDPS अधिनियम, 1988 के तहत एक आदतन तस्कर को निरुद्ध किया है। आरोपी श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र रामलाल बंजारा (46) निवासी लुहारिया देह, थाना सदर, झालावाड़, लंबे समय से नशा तस्करी में सक्रिय था और उसके खिलाफ अनेक गंभीर अपराध दर्ज हैं।
कठोरतम कार्रवाई और आदेश
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि यह अधिनियम उन अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहते हैं। श्यामलाल के निरुद्ध होने का आदेश राजस्थान सरकार के गृह (विधि) विभाग के सचिव रवि शर्मा ने 14 अक्टूबर को जारी किया।
आदेश के बाद श्यामलाल को थानाधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा गिरफ्तार कर हाई सेक्युरिटी जेल अजमेर भेजा गया।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
श्यामलाल उर्फ श्यामा सन 1996 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार है:
- 16 कुल प्रकरण दर्ज, जिनमें से 8 में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है।
- एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 मुकदमे (थाना सदर झालावाड़, सुकेत/अनंतपुरा कोट)।
- अन्य गंभीर अपराध:
- लूट – 2 प्रकरण
- हत्या का प्रयास – 1 प्रकरण
- आर्म्स एक्ट – 1 प्रकरण
- आबकारी एक्ट – 1 प्रकरण
- चोरी – 2 प्रकरण
- मारपीट – 3 प्रकरण
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का 1 प्रकरण
एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी का दुस्साहसिक स्वभाव और मादक पदार्थों के व्यापार से आम जनता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखते हुए यह कठोरतम निवारक कार्रवाई आवश्यक थी।
कार्रवाई की विशेषताएँ
- यह जिला झालावाड़ में पहली बार PIT NDPS अधिनियम के तहत लागू की गई कार्रवाई है।
- आरोपी की गिरफ्तारी से जिले में मादक पदार्थ तस्करी और अपराध नियंत्रण में बड़ा संदेश गया है।
- पुलिस की यह कार्रवाई आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
राजस्थान पुलिस का यह प्रयास दर्शाता है कि प्रदेश में मादक पदार्थों और गंभीर अपराधों के विरुद्ध न केवल सतत निगरानी रखी जा रही है, बल्कि अपराधियों को कठोरतम कानूनों के तहत तत्काल निरुद्ध कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।