Edited By: लोकेंद्र सिंह शेखावत
फ़रवरी 28, 2025 21:15 IST
टेलीग्राफ टाइम्स
जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर बताए कि आदेश की पालना क्यों नहीं की
जयपुर, जयपुर मेट्रो-द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट-एक ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों से निकले अपशिष्टों के जल उपचार व प्रबंधन के लिए बनाए सीईटीपी की निर्माण राशि व इससे जुडी करीब 96 करोड रुपए की वसूली मामले में आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर सहित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे एक मार्च को स्पष्टीकरण देकर यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने 14 फरवरी 2025 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना क्यों की और क्यों ना इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह निर्देश मैसर्स एडवेंट एंवायरकेयर टेक्नोलॉजीज के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अवार्ड होल्डर की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उन्होंने कोर्ट के सेल अमीन को सहयोग नहीं किया और इसके चलते ही उसने कुर्की वारंट को बिना तामील ही कोर्ट में वापस किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए वे स्पष्टीकरण दें।
मामले से जुडे सीनियर एडवोकेट अशोक मेहता ने बताया कि कोर्ट ने 14 मार्च को निर्देश दिए थे कि दावाकर्ता कंपनी अपनी राशि की रिकवरी सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन के निदेशकों, पदाधिकारियों व सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों व परिसरों को कुर्क करें और उनमें रखी गई चल-अचल संपत्ति को भी जब्त करें। यदि अवार्ड धारक को देय राशि तीन महीने में नहीं दी जाती है तो वे कुर्क किए परिसर व उनकी चल-अचल संपत्तियों को बोर्ड ऑफ कलेक्टर की मदद से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खुली नीलामी की जाए। कोर्ट ने जिला कलेक्टर जयपुर व पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वे आदेश की पालना करवाने के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने आदेश की पालना में सहयोग नहीं किया।