जिला कलक्टर के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई
│ रिपोर्ट – गौरव कोचर, टेलीग्राफ टेलीग्राफ •
- जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
- 480 सिलेंडर, 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार
- जिला रसद कार्यालय की तीन टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई को दिया अंजाम
जयपुर, 19 नवंबर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बुधवार को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
| फ़ोटो टेलीग्राफ टाइम्स
जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि तीन विशेष सतर्कता दलों ने जयपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। संयुक्त कार्रवाई में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, कई रिफिलिंग मशीनें जब्त की गईं तथा 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
विभिन्न टीमों की कार्रवाई
कार्रवाई के लिए तीन दल गठित किए गए—
- दल ‘ए’: कीर्ति शर्मा, सरिता
- दल ‘बी’: योगेश मिश्रा, सुनीता चौधरी
- दल ‘सी’: कविता शर्मा, पूजा शर्मा, प्रिया गंगवानी, सरोज मीणा
पहली कार्रवाई: सुबह 4:30 बजे
दल ‘ए’ ने प्रातः 04:30 बजे प्रताप नगर सेक्टर 16–17 नाले की पुलिया पर दबिश दी, जहां अवैध गैस रिफिलिंग की गतिविधि पकड़ी गई। यहां से 107 सिलेंडर, 1 पिकअप, 4 रिफिलिंग मशीनें, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रजिस्टर और पेटीएम मशीन जब्त की गई तथा 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ।
दूसरी कार्रवाई: कृष्णा विहार, श्रीराम की नांगल, सांगानेर
दल ‘बी’ ने कार्रवाई करते हुए 77 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप वाहन, 1 मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए।
तीसरी कार्रवाई: गंगानिवारा मैरिज गार्डन, एयरपोर्ट दीवार के पास, प्रताप नगर
दल ‘सी’ ने शहर के अति संवेदनशील क्षेत्रों में दबिश दी। यहां से 296 गैस सिलेंडर (घरेलू व वाणिज्यिक दोनों), 4 पिकअप वाहन, 1 रिफिलिंग मशीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सीसीटीवी डीवीआर सेट जब्त किए गए और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच में लक्ष्य इंडेन रामपुरिया जगतपुरा की गाड़ियों का मौके पर पाया जाना एजेंसी की संभावित संलिप्तता का संकेत है। इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।
कुल कार्रवाई का विवरण
- 480 गैस सिलेंडर जब्त
- 6 पिकअप वाहन
- 5 रिफिलिंग मशीनें
- 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे
- 9 आरोपी गिरफ्तार
तीन अवैध गैस रिफिलिंग माफियाओं के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जिला रसद अधिकारी ने कहा कि ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसे की आशंका रहती है। भारी मात्रा में सिलेंडरों का खुला भंडारण किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने हेतु कड़ा अभियान जारी है।