जयपुर में सेना दिवस: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, तीन प्रमुख स्थलों के पास धारा 163 लागू, पतंगबाजी और रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध
जयपुर, 04 जनवरी 2026:
| गौरव कोचर
जयपुर में आयोजित होने जा रहे ‘सेना दिवस’ और भव्य सैन्य परेड की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। राजधानी की कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
इन क्षेत्रों में लागू रहेगी कड़ी पाबंदी
निषेधाज्ञा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी होगी जहाँ सैन्य अभ्यास और कार्यक्रम आयोजित होने हैं:
- महल रोड व हरे कृष्णा मार्ग, जगतपुरा (परेड स्थल व फ्लाई पास्ट अभ्यास क्षेत्र)
- सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम (शौर्य कार्यक्रम स्थल)
- भवानी निकेतन परिसर (पराक्रम कार्यक्रम स्थल)
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर निम्नलिखित प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं:
- रैली और प्रदर्शन पर रोक: चिन्हित स्थलों की 2 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- हथियार ले जाने पर मनाही: इन स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात सेना और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
- पहचान पत्र अनिवार्य: महल रोड, एसएमएस स्टेडियम और भवानी निकेतन के 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा।
- पतंगबाजी प्रतिबंधित: एसएमएस स्टेडियम और भवानी निकेतन परिसर की 2 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की पतंग उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि सैन्य अभ्यास और कार्यक्रमों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
एकपक्षीय आदेश और तत्काल प्रभाव
डॉ. राजीव पचार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों और सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए इसे ‘एकपक्षीय’ रूप से पारित किया गया है।
प्रचार-प्रसार के निर्देश
पुलिस प्रशासन ने इस आदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रेस, सोशल मीडिया और सभी सरकारी कार्यालयों (पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, तहसील और थानों) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

