जयपुर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 1.77 लाख रुपये जुर्माना

जयपुर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 1.77 लाख रुपये जुर्माना

सुनील शर्मा 

09 अक्टूबर 2025, 06:45 PM, जयपुर – त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में माप और पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग एवं पदेन नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशन में दीनानाथ जी की गली स्थित 14 प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में कांटे और बाटां के सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं पाए गए और अनाधिकृत या भ्रामक पैकेजिंग भी मिली। इसके चलते कुल 1,77,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और राजकोष में जमा करवाया गया।

जाँच दलों के काम में बाधा डालने पर स्थानीय पुलिस की मदद ली गई और कार्रवाई निरंतर जारी रही। व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभी व्यापारियों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 और डिब्बा बंद वस्तुएँ नियम 2011 का पालन सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया।

यह अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से जारी रहेगा। अधिकारियों की विशेष टीमें संभाग और जिला स्तर पर गठित की गई हैं। अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को सही माप तौल और मानक पैकेजिंग करने के लिए बाध्य करना है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षित और विश्वसनीय खरीदारी अनुभव प्राप्त कर सकें।

उपभोक्ता अपनी शिकायतें राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 18001806030, 14435 या WhatsApp नंबर 7230086030 पर दर्ज कर सकते हैं। हैल्पलाइन शिकायत के साथ-साथ परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

 

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