जयपुर में पीड़ितों को मिला राहत का सहारा — 47.75 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत
By : नरेश गुनानी
टेलीग्राफ टाइम्स
अगस्त 01,2025
जयपुर, 1 अगस्त।
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जयपुर जिले के 30 पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला की बैठक में इन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर कुल 47 लाख 75 हजार रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।
बैठक की अध्यक्षता अजीत कुमार हिंगर (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला) ने की। बैठक में विभिन्न अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें तसमीन खान (न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय क्रम-2, जयपुर जिला), रूपचंद सुथार (विशिष्ठ न्यायाधीश), पवन कुमार जीनवाल (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला), कुंतल विश्नोई (अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय), बृजमोहन मीणा (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SIUCAW, जयपुर ग्रामीण), सरिता यादव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला), संदीप लुहाडिया (अध्यक्ष, बार एसोसिएशन) तथा सुरेश कुमार शर्मा (लोक अभियोजक, जयपुर जिला) उपस्थित रहे।
बैठक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई और पीड़ितों की परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। इस योजना के तहत उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अपराध, हिंसा या अन्य गंभीर घटनाओं के शिकार हुए हों और जिनकी आजीविका एवं जीवन-यापन पर इसका गंभीर असर पड़ा हो।
अधिकारियों ने बताया कि यह राहत राशि पीड़ितों के पुनर्वास और जीवन को पटरी पर लाने में मदद करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे मामलों का निस्तारण करता है ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय और आर्थिक सहारा मिल सके।
