जयपुर/ सुनील शर्मा
जयपुर जिले में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जिले में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन की तिथि तय कर दी गई है।
जिला कलक्टर (पंचायत) जयपुर संदेश नायक के आदेशानुसार यह संपूर्ण प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 को दो स्तरों पर आयोजित की जाएगी।
आरक्षण निर्धारण एवं आवंटन का कार्यक्रम
- सरपंच एवं वार्ड पंच पद: जयपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण एवं आवंटन संबंधित उपखण्ड अधिकारियों (SDO) द्वारा अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर 18 अगस्त 2026 को प्रातः 9:00 बजे किया जाएगा।
- जिला परिषद एवं पंचायत समिति पद: जिला परिषद के सदस्यों, जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण एवं आवंटन 18 अगस्त 2026 को दोपहर 2:00 बजे जिला कलक्टर कार्यालय सभागार, जयपुर में आयोजित होगा।
प्रमुख बिंदु
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- अधिनियम के तहत कार्रवाई: संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न होगी।
- पारदर्शिता: आरक्षण प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों की मौजूदगी में नियमानुसार पूरी की जाएगी।
सूचना: पंचायती राज आम चुनाव के नियमों, दिशा-निर्देशों एवं आधिकारिक अपडेट के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पट्ट का अवलोकन करें।