गंभीर अपराधों के पीड़ितों को मिलेगा सहारा, 14.25 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

गंभीर अपराधों के पीड़ितों को मिलेगा सहारा, 14.25 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

By : नरेश गुनानी
टेलीग्राफ टाइम्स
जुलाई 31,2025
जयपुर, 31 जुलाई – गंभीर अपराधों के पीड़ितों को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय की ओर से गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रिटा तेजपाल ने की।

Photo credit Telegraph Times

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2025-26 और जुलाई माह के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस बैठक में हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी जैसे संवेदनशील अपराधों के पीड़ित पक्षों द्वारा प्रस्तुत कुल 13 मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने बताया कि गहन समीक्षा के बाद समिति ने कुल 14 लाख 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि बतौर अवार्ड स्वीकृत की है, जो पात्र पीड़ितों को प्रदान की जाएगी।

बैठक में समिति के सदस्य के रूप में श्री अनीष दाधीच (न्यायाधीश, श्रम न्यायालय क्रमांक 01), श्री शिव कुमार (न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रमांक 01), श्री देवी सहाय मीणा (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर) और अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती कुन्तल विश्नोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह की पहल से पीड़ितों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भी सहयोग और भरोसा मिलेगा।

 

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