आबकारी एमनेस्टी योजना-2025 : राजस्व बकाया प्रकरणों पर ब्याज एवं पेनल्टी की शत-प्रतिशत माफी
जयपुर, 12 सितम्बर 2025।
राजस्थान सरकार ने आबकारी विभाग के पुराने राजस्व बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना-2025 लागू की है। इस योजना के तहत बकायादारों को मूल बकाया राशि जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में बड़ी राहत दी जा रही है।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना बकायादारों के लिए पुराने बकाया चुकाने का सुगम अवसर है। योजना का लाभ 30 सितम्बर 2025 तक लिया जा सकता है। यह उन सभी प्रकरणों पर लागू होगी जिनमें राजस्व बकाया 31 मार्च 2022 या उससे पूर्व का है। इसमें वे मामले भी शामिल होंगे जिनमें मांग आदेश एक अप्रैल 2022 अथवा उसके बाद जारी हुए हों, लेकिन मांग 31 मार्च 2022 से पहले की अवधि से संबंधित है।
योजना के प्रावधानों के अनुसार –
- 31 मार्च 2020 तक के राजस्व बकाया प्रकरणों में, योजना की अंतिम तिथि तक मूल राशि जमा करने पर शत-प्रतिशत ब्याज एवं पेनल्टी माफी दी जाएगी।
- 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के प्रकरणों में, मूल राशि जमा करने पर शत-प्रतिशत पेनल्टी माफी और 50 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (पॉलिसी) प्रदीप सिंह सांगावत ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाकर बकायादार न केवल बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं बल्कि अनावश्यक संपत्तियों की नीलामी, कुर्की और लंबित वादों से भी बच सकते हैं।
विभाग ने बकायादारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय रहते अपनी बकाया राशि का निपटारा कर लें। विस्तृत जानकारी एवं प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (जोन), जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।