आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नरेश गुनानी
टेलीग्राफ टाइम्स
13 फरवरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामनगर नगरपालिका परिषद की सफाई मशीन चोरी कराकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में दबाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम को जमानत दे दी है। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।

इससे पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2024 को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले 21 सितंबर, 2024 को आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आजम खान और उनके पुत्र के खिलाफ 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आजम खान समेत सात लोगों के खिलाफ वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि वर्ष 2014 में नगरपालिका परिषद की सफाई मशीन की चोरी की गई थी।

 

spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

सवाई माधोपुर में ऐतिहासिक दंगल: पहाड़ी बनी ‘प्राकृतिक स्टेडियम’, दर्शकों में दिखा गजब का जुनून

सवाई माधोपुर में ऐतिहासिक दंगल: पहाड़ी बनी 'प्राकृतिक स्टेडियम',...

बार एसोसिएशन पुष्कर की कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न

बार एसोसिएशन पुष्कर की कार्यकारिणी बैठक सम्पन् Reported by :...

तेज रफ्तार थार जीप ने छात्रा को मारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल

तेज रफ्तार थार जीप ने छात्रा को मारी टक्कर,...